महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर बिलों को पूरी तरह से माफ करने के फैसले की घोषणा की है।बीएमसी की मांग के अनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी को मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर बिलों को पूरी तरह से माफ करने के निर्णय की घोषणा की थी। यह निर्णय 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा और इससे 16.14 लाख आवासीय संपत्तियों को फायदा होगा। हालांकि, इस छूट के कारण, बीएमसी को 417 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, जबकि राज्य को कुल 462 करोड़ रुपये के राजस्व में 45 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
2017 के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के दौरान शिवसेना ने वादा किया था कि वह 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर को पूरी तरह से माफ कर देगी। 2017 के चुनावों के बाद, तत्कालीन राज्य सरकार ने शिवसेना शासित बीएमसी को 2019 में संपत्ति कर के केवल सामान्य कर घटक को माफ करने के लिए मंजूरी दी थी, जिसके कारण शिवसेना की बहुत आलोचना हुई। गौरतलब है कि संपत्ति कर में आठ घटक शामिल हैं, जिनमें सामान्य कर, जल कर, सीवरेज कर, शिक्षा उपकर, वृक्ष उपकर और जल लाभ कर शामिल हैं। सामान्य कर कुल राशि का लगभग 10 से 30 प्रतिशत होता है।
अगले कुछ महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवसेना अपने वादे को 2017 के मुंबई निकाय चुनावों के दौरान मुंबईकरों को दिए गए शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के करुण दखवाला (हमने किया) अभियान के अनुरूप पूरा करने के फैसले को पेश कर रही है। इस निर्णय के लाखों मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जो पार्टी का मुख्य मतदाता आधार बनाते हैं।