सांसद निशिकांत दूबे और विधायक नारायण दास को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, साक्ष्य के अभाव में किए गए बरी

LSChunav     Jun 23, 2023
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सांसद निशिकांत दूबे और विधायक नारायण दास को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, साक्ष्य के अभाव में किए गए बरी

दुमका की एक अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास समेत अन्य भाजपा नेताओं को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले से बरी कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया है।

झारखंड में दुमका के एमपी- एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मामले निशिकांत दूबे को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर को भी इस मामले से बरी कर दिया है। दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र राम ने आज यानी की शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


आदर्श आचार संहिता उल्लंघन

बता दें कि सांसद और अन्य कई नेताओं की तरफ से वकील मनोज कुमार साह ने मामले की पैरवी और बहस में हिस्सा लिया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर आदि पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर देवघर जिले के जसीडीह थाना में प्रथमिकी दर्ज करवाई गई थी। तत्कालीन एसडीओ विशाल सागर के लिखित आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


भोज में शामिल होने का लगा था आरोप

निशिकांत दूबे, नारायण दास और दिवाकर गुप्ता के खिलाफ प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 213/2019 दर्ज की गयी थी। साल 2019 को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोयरीडीह गांव में उन सभी पर दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित भोज में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में तीनों को अदालत ने बरी कर दिया।