CBI ने कार्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया खुलासा किया, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिव्यांशी भदौरिया     Jul 08, 2024
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CBI ने कार्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया खुलासा किया, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच फिलहाल चल रही है। मनीष सिसोदिया और के.कविता की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच मामले के अन्य आरोपियों के संबंध में पूरी हो गई है और केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में जांच लंबित है । विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह ने कहा, "मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की गई है और वर्तमान में केवल केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है।"

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 15 जुलाई तक बढ़ा दी। सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जून में सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व सुनवाई में सीबीआई ने कहा था कि मामले की जांच 3 जुलाई तक पूरी हो जाएगी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई ने कहा कि जून के बाद नए तथ्य सामने आए हैं और वे इस बारे में शीर्ष अदालत को जानकारी देंगे। एसपीपी ने कहा कि सीबीआई 4 जून के बाद हुए घटनाक्रम के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, जिसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई।

इससे पहले 4 जून को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच पूरी हो जाएगी और 3 जुलाई को या उससे पहले अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत ने सिसोदिया को अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन जारी करने की भी अनुमति दी।

सिसोदिया ने खिचड़ीपुर गांव, ईस्ट विनोद नगर, पुनर्वास कॉलोनी खिचड़ीपुर, रेलवे कॉलोनी और मंडावली में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 3 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति अदालत से मांगी थी। इस बीच, अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर तीसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की तारीख भी 8 जुलाई तक टाल दी। इसने कहा कि आरोपपत्र में पृष्ठांकन उचित नहीं था और जांच अधिकारी को इस मुद्दे को ठीक करने का निर्देश दिया।

शुक्रवार को अदालत ने मामले में सीबीआई मामले में बीआरएस पदाधिकारी के कविता की हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी थी।