Delhi Excise Scam: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 अक्टूबर तक के लिए टली अंतरिम याचिका

अनन्या मिश्रा     Sep 15, 2023
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Delhi Excise Scam: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 अक्टूबर तक के लिए टली अंतरिम याचिका

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसौदिया भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला के मामलों में जेल में बंद हैं। सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसौदिया भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला के मामलों में जेल में बंद हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह आज या किसी अन्य दिन सुनवाई तय करेंगे। हालांकि सिसोदिया की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से अनुरोध करते हुए कहा कि मामले को अगर 4 अक्टूबर को किया जाए तो सुनवाई के लिए काफी समय भी मिल जाएगा।


बता दें कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है। इस दौरान उन्होंने पत्नी की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मामले को 4 सितंबर को अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।


इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। जिसमें आप पार्टी के नेता दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था। इस दौरान उन्हें ईडी और सीबीआई मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 3 जुलाई को मनीष सिसोदिया को इस कारण से जमानत देने से इंकार कर दिया था कि मनीष सिसोदिया जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूरा नहीं करते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।