अहमदाबाद के व्यापारी ने तेजस्वी यादव पर दर्ज कराया मानहानि का केस, 8 मई को होगी अगली सुनवाई

अनन्या मिश्रा     May 02, 2023
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अहमदाबाद के व्यापारी ने तेजस्वी यादव पर दर्ज कराया मानहानि का केस, 8 मई को होगी अगली सुनवाई

बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात के लोगों को कथित रूप से ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता मानहानि का केस दर्ज कराया है।

बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने एक विवादित बयान के कारण मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों को कथित रूप से ठग कहा था। जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मानहानि केस की पहली सुनवाई में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शिकायतकर्ता हरेश मेहता का बयान दर्ज किया गया। हरेश मेहता के बयान को एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार से रिकॉर्ड पर लिया गया है। मेहता के वकील ने अदालत में समन जारी किए जाने की मांग की है। 


8 मई को होगी अगली सुनवाई

वहीं कोर्ट ने मामले की संक्षिप्त में सुनवाई करते हुए अगली तारीख 8 मई तय की है। मार्च महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों पर टिप्पणी की थी। उस दौरान तेजस्वी ने कहा था कि 'आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।' उन्होंने कहा कि उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने उनके खिलाफ 26 अप्रैल को कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया था। 


सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बयान

बता दें कि तेजस्वी यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा था। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी गुजरात की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन गुजरात के व्यापारी द्वारा तेजस्वी पर मानहानि के केस के बाद एक बार फिर से उनका बयान चर्चा में आ गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साल 2019 में जुड़े मानहानि मामले में अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं।


राहुल गांधी भी गवां चुके हैं सदस्यता

साल 2019 में कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद इस साल मार्च महीने की 23 तारीख को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट गए थे। लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी की 2 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा। अब राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज यानी की 2 मई को इस मामले पर अंतिम सुनवाई होनी है।