Jharkhand में Voter List के लिए 7 से 9 October तक विशेष कैंप, Form-6 से जुड़ेंगे नाम

झारखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए 7 से 9 अक्तूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप लगाए जाएंगे। इसके बाद 10 अक्तूबर को राज्यभर में मेगा हेल्पडेस्क आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
इस बीच, झारखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो रही है। झारखंड में 7 से लेकर 9 अक्तूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप लगाए जाएंगे।
इन कैंपों के दौरान फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से जुड़े आवेदानों के डिजिटाइजेशन का काम भी तेजी से किया जाएगा।
10 अक्तूबर को चौथी बार मेगा हेल्पडेस्क
फिर 10 अक्तूबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चौथी बार बीएलओ-बीएलए-2 बैठक सह मेगा हेल्पडेस्क का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि. कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकाारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) के इस संबंध में जरुरी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। विशेष कैंप की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है।
मतदाता सूची में विसंगति के कई कारण
इस पर के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति के नाम के समाने तार्किक विसंगति होने के कई कारण हो सकते हैं। गणना प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज होना, पिछले एसआईआर के दौरान गलत मैपिंग होना या पहले से दर्ज जानकारी में त्रुटि रह जाना इसकी वजह हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान एसआईआर के तहत होने वाली सुनवाई का उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना नहीं है। इसका उद्देश्य मौजूदा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और सभी पात्र भारतीय नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय हो, 1 अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी हो।
वहीं, उन्होंने विशेष कैंप के दौरान प्राप्त होने वाले फॉर्म- 6, फॉर्म-7 और फॉर्म- 8 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि पात्र नागरिकों के आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा सके।



