हालिए में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन ने रोहिणी कोर्ट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर की गई है कि अपना दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। आपको बता दें कि, यह मुकदमा पिछले साल दायर किया था। अब वरिष्ठ सिविल जज गौरव ने यह वापसी स्वीकार कर ली और मकदमे को वापस लिए जाने के कारण निपटा दिया है। वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने 6 दिसंबर को आदेश दिया कि, वादी मुकदमे का स्वामी है और इसलिए, इसे वापस लेने का हकदार है।
क्या है पूरा मामला?
सत्येंद्र जैन की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज और करण शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि जैन इस मामले को वापस लेना चाहते हैं। इस वर्ष जुलाई में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर किए गए दीवानी मानहानि मामले को खारिज करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था। जैन ने अपने मुकदमे कहा था कि बांसुरी स्वराज ने अक्तूबर 2023 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने दिसंबर 2024 में बांसुरी स्वराज और एक टीवी न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया था। सत्यैंद्र जैन ने टीवी चैनल को संबंधित सामग्री हटाने और बांसुरी स्वराज को भविष्य में ऐसे बयान देने से रोकने का निर्देश में जारी किया था। उन्होंने एक रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई थी
इसके अलावा, सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस शिकायत को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने खारिज कर दिया था। फिर इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील विचारधीन है। सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि बांसुरी स्वराज उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, पूर्व दिल्ली मंत्री जैन ने आरोप लगाए थे कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। बांसुरी ने यह भी कहा था कि सत्येंद्र जैन के घर से 1.8 किलोग्राम और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे।