पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर एक बड़े विवाद के केंद्र में हैं, क्योंकि उन्हें एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये की कथित रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने अदालत में भुल्लर की रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद विशेष जज अलका मलिक ने यह आदेश दिया। भुल्लर को शुक्रवार को मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ व्यापारी आकाश बत्ता से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि, व्यापारी ने सीबीआई में शिकायत दी थी कि डीआईजी ने एक बिचौलिए कृष्णु के माध्यम से उससे 8 लाख रुपये की मांग की थी, बदले में उसके खिलाफ सिरहिंद थाने में दर्ज एक FIR को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था।
करोडों की संपत्ति और सोना मिला
डीजीआई की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पंजाब और चंडीगढ़ के ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी से पता चला है कि छापों के दौरान 7.5 करोड़ नकद, 2.5 किलो सोने के गहने और 26 लग्जरी घड़ियां (जिनमें Rolex और Rado जैसी महंगी ब्रांड शामिल हैं) बरामद की गईं। इसके अलावा, भुल्लर के समराला स्थित फार्महाउस से 108 शराब की बोतलें, 5.7 लाख रुपये नकद, और 17 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा, सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान 50 से अधिक अचल संपत्तियों से जुडे दस्तावेज मिले है। जो इनके परिवार के नाम पर है। इसके साथ ही बैंक लॉकर की चाबियां, कई बैंक खातों का विवरण, 4 हथियार औऱ 100 ज्यादा करतूस मिले है।