Rajasthan Election Update: हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा, 15 नवंबर तक होंगे Panchayat और Nikay Chunav

दिव्यांशी भदौरिया     Jul 20, 2026
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Rajasthan Election Update: हाईकोर्ट में सरकार का हलफनामा, 15 नवंबर तक होंगे Panchayat और Nikay Chunav

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर पंचायत और निकाय चुनाव का रोडमैप स्पष्ट कर दिया है जिसके तहत 15 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। ओबीसी डेटा और आरक्षण लॉटरी की समयसीमा तय होने से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द विस्तृत शेड्यूल जारी होने की संभावना है जो राजस्थान चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव अपडेट के लिए महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में सरकार जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव करा सकती है। काफी समय से जिन तारीखों का इंतजार था। यह इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश करते हुए चुनाव प्रक्रिया का पूरा प्लान बता दिया है। 

राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की तरफ से चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया है।


जानिए कब होंगे निकाय और पंचायत चुनाव

राज्य सरकार की तरफ से जो शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया गया है। उसके मुताबिक 5 अगस्त को ओबीसी आयोग को संपूर्ण डाटा दिया जाएगा। अलग-अलग वर्ग का डाटा आयोग को सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त तक आरक्षण व्यवस्था की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और 15 नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरे कराए जाने की बात कही गई है।


चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश करके निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब आगे का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। वहीं चुनाव का पूरा शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में जारी करेगा। अगर अधिसूचना जारी होना, नामांकन की तारीख, नामांकन जांच, वापसी की तारीख, मतदान और मतगणना की पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ जारी की जाएगी। 

दरअसल, राज्य के 7 हजार से अधिक पंचायत और निकायों के चुनाव काफी समय से अटके हुए थे। जिसके बाद चौमू निवासी गिरिराज सिंह देवंदा की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और अभिषेक देवंदा ने लगातार हाईकोर्ट में पैरवी की है। एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि हाईकोर्ट दो बार चुनाव कराने का आदेश दे चुका है। इससे पहले 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश जारी किया था और बाद में 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन दोनों तारीखों पर चुनाव न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी।