Voter List 2026: राजस्थान में कुछ ही समय में जारी होगी प्रारुप मतदाता सूची, दावे-आपत्तियों के लिए मिलेगा समय, जनिए पूरी जानकारी

दिव्यांशी भदौरिया     Dec 16, 2025
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 Voter List 2026: राजस्थान में कुछ ही समय में जारी होगी प्रारुप मतदाता सूची, दावे-आपत्तियों के लिए मिलेगा समय, जनिए पूरी जानकारी

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद मतदाताओं को सूची में नाम जोड़ने, विवरण में सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक महीने की अवधि दी गई है। आम नागरिक पूरी वोटर लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं और तय प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) राजस्थान में चुनाव आयोग की ओर से 2026 के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद आज मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाराज ने कहा है कि गणना चरण के सफल समापन के बाद यह प्रारूप सूची प्रकाशित की जा रही है, ताकि मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध व पारदर्शी बनाया जा सके।


ड्राफ्ट सूची वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची सीईओ राजस्थान तथा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी की जाएगी। साथ ही परिसीमन के बाद गठित 199 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 61,136 मतदान केंद्रों की प्रारूप मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।


दावे व आपत्तियों के लिए एक माह का समय दिया जाएगा


प्रारूप सूची जारी होने के बाद वोटर्स को अपने नाम जांचने और सुधार कराने के लिए एक महीने का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान नाम जुड़वाने संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा, राजनैतिक दलों को भी निर्देश दिए गए है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों के जरिए इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। 


एसएसडी सूची भी होगी सार्वजनिक


राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि प्रारूप मतदाता सूची के साथ एएसडी (अनुपस्थित स्थानांतरित, मृत और पहले से पंजीकृत) मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। यह सूची एक्सेसिबल फॉर्मेट में सीईओ राजस्थान और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। 


फॉर्म-6 से जुड़वाएं नाम


नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचने के लिए जागरूक करें। जिन नागरिकों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, ऐसे युवा जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उनसे भी पूर्व-रूप से फॉर्म-6 भरवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।


सुनवाई के  बाद नाम हटाया जाएगा


एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले संबंधित ईआरओ या एईआरओ को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मतदाता का नाम हटाने का फैसला केवल लिखित आदेश के जरिए ही किया जाएगा, और इस आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान रहेगा।