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Sahara में निवेश करने वालों को 45 दिनों के अंदर मिलेगा फंसा हुआ पैसा, सहारा रिफंड पोर्टल में करें रजिस्टर

By LSChunav | Sep 14, 2023

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों के सहारा में फंसे पैसे वापस मिल सकेंगे। सहारा इंडिया में देशभर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। निवेशकों को इस पोर्टल के लॉन्च होने से उम्मीद जगी है कि अब उनका फंसा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सकेगा। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने इस पोर्टल के शुभारंभ के दौरान कहा कि जिन लोगों के कई सालों से सहारा की सहकारी समितियों में रुपये डूबे हुए थे, उसे वापस करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है।

वापस मिलेगा गाढ़ी कमाई का पैसा
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लगभग चार करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। पारदर्शी तरीके से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 5,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस मिलेंगे। सहारा को लेकर कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा है, मल्टी एजेंसी सीजर हुआ। ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिफंड पोर्टल के जरिए पहल की है। अमित शाह ने कहा कि निवेशकों की परेशानी के तौर पर काम करें तो यह गौरव की बात है। ऐसे में निवेशकों के पैसों को वापस करने से अब कोई नहीं रोक सकेगा। करोड़ों लोगों को पारदर्शिता के साथ उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की शुरुआत हो गई है।

इतने दिनों में वापस मिलेंगे पैसे
अमित शाह ने बताया कि चार सहकारी समितियों का सारा डेटा ऑनलाइन है। 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को यह पोर्टल खुद को रजिस्टर करने में मदद करेगा। जिसके जरिए क्लेम का निपटारा किया जाएगा। जमाकर्ताओं के बैंक खाते में 45 दिनों के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पोर्टल के जरिए उन लोगों का पैसा वापस मिलेगा, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेशक अपना नाम दर्ज कराएंगे। 

फिर वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों के रकम वापसी की प्रक्रिया वापस कर दी जाएगी। सहारा समूह की समितियों द्वारा निवेशकों के दस्तावेज 30 दिन के भीतर वेरिफाई किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के अंदर निवेशकों को मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा औऱ फिर बैंक अकाउंट में उनके पैसे वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस में कम से कम 45 दिनों का समय लगेगा। इस पोर्टल के लांच होने से सहारा में इंवेस्ट करने वाले 10 करोड़ लोगों को खुशी हुई है। सहारा में निवेश करने वालों को यह जानकारी होना जरूरी है कि उनका पैसा किस को-ऑपरेटिव में लगा है। फिर उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जुटाने होंगे।
 
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऐसा आदेश
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सहारा ग्रुप की सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अर्जी दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
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