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जानिए कौन हैं असम विधायक अखिल गोगोई जिन्हें NIA कोर्ट ने बरी किया

By LSChunav | Jun 25, 2021

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट की तरफ से असम के विधायक और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध के दौरान हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के बाद एनआईए ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। अब एनआईए कोर्ट ने इस मामले में उन्हें रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, गोगोई ने सिबसागर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की सुरभि राजकोंवारी को लगभग 12 हजार मतों से हराया। इस तरह गोगोई जेल से चुनाव जीतने वाले असम के पहले कार्यकर्ता बने। आइए जानते हैं कौन हैं अखिल गोगोई - 
किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं 
किसान मुक्ति संग्राम समिति (KMSS) के संस्थापक गोगोई लंबे समय से असम में किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वह भूमि अधिकारों के मुद्दों, बेदखली, बड़ी बांध परियोजनाओं आदि के बारे में भी मुखर रहे हैं। गोगोई को वर्तमान भाजपा शासन के साथ-साथ कांग्रेस शासन के दौरान, कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। दिसंबर 2019 में, वह असम में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरे, जिसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।राजनीतिक दल रायजोर डोल का गठन 
पिछले साल के अंत में, KMSS ने घोषणा की कि वह गोगोई के अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक दल रायजोर डोल (जो पीपुल्स पार्टी का अनुवाद करता है) का गठन कर रहा है। पार्टी की वैचारिक रेखा "राजनीतिक रूप से संघीय, सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर" होना है। यह एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी, असम जातीय परिषद के साथ गठबंधन में था, जिसका मूल भी सीएए के विरोध प्रदर्शनों के कारण है।
 

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कांग्रेस सरकार के दौरान भी किए गए थे गिरफ्तार
हाल ही में राज्य में हुए चुनावों में उन्होंने एक अन्य क्षेत्रीय दल AJP के साथ गठंबधन कर चुनाव लड़ा। दोनों ही पार्टियों का मूल नागिरकता संशोधन कानून था। अखिल गोगोई भी किसी समय पर अन्ना हजारे टीम के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे।  आपको बता दें कि आखिर गोगोई को कांग्रेस सरकार के दौरान भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अखिल गोगोई असम में बांध और जमीन के मुद्दों पर सरकार का विरोध करते रहे हैं। इस साल फरवरी में एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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