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Assam के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने AFSPA लेकर किया बड़ा ऐलान, ट्वीट कर दी जानकारी

By LSChunav | May 24, 2023

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी की AFSPA को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करते हुए बताया कि साल 2023 के अंत तक AFSPA को असम से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व सैन्य कर्मियों की मदद से पुलिस बल को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि राज्य के 8 जिलों में AFSPA लगा हुआ है। सीएम बिस्वा सरमा अफस्पा को पूरी तरह से वापस लिए जाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

जानिए क्या है अफस्पा?
बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में कई सालों से अफस्पा कानून लागू है। 'अशांत क्षेत्र' में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सशस्त्र बलों को अफस्पा के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। हालांकि समय-समय पर कई इलाकों से अफस्पा को हटाया गया है। नवंबर 1990 में असम में यह कानून लागू किया गया था। असम सरकार की तरफ से राज्य की स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद अफस्पा हर 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 (अफस्पा) को पिछले साल असम के 8 जिलों में छह महीने के लिए बढ़ाया गया है।

जानिए क्या मिलते हैं अधिकार
अफस्पा सशस्त्र बलों को कानून का पालन न करने से वाले व्यक्ति चेतावनी दिए जाने के बाद गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं उस व्यक्ति की तलाशी भी ली जा सकती है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को अफस्पा के तहत कानूनी कार्यवाही से भी बचाया जाता है। यह कानून तीनों सेनाओं के अलावा अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ पर भी सामान्य रूप से लागू किया जाता है। फिलहाल नागालैंड, मणिपुर (राजधानी इम्फाल के 7 इलाकों को छोड़कर), असम, अरूणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अफस्पा लागू है।

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